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पानी में डूबने की घटनाओं की रोकथाम हेतु एडवाइजरी जारी

झाँसी। जनपद में बढ़ते तापमान एवं भीषण गर्मी के दृष्टिगत बड़ी संख्या में लोग नदियों, तालाबों, झीलों, नहरों, बांधों एवं अन्य जलाशयों में स्नान करने हेतु जा रहे हैं। ऐसे में असावधानीवश डूबने जैसी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), झाँसी द्वारा जनपदवासियों हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा ने बताया कि जलाशयों में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं गहरे पानी, तेज बहाव, फिसलन, तैराकी न जानने अथवा लापरवाही के कारण होती हैं। जनपदवासियों से अपील की गई है कि बच्चों एवं युवाओं को बिना सुरक्षा के जलाशयों में जाने से रोकें तथा उन पर विशेष निगरानी रखें। बच्चों को अकेले किसी भी नदी, तालाब अथवा अन्य जलाशय के पास न जाने दें।

साथ ही ऐसे स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है जहां “गहरा पानी”, “स्नान निषेध” अथवा चेतावनी संबंधी बोर्ड लगे हों। तैराकी न जानने वाले व्यक्तियों को गहरे पानी में न उतरने, बारिश अथवा तेज बहाव की स्थिति में नदी एवं नहरों से दूर रहने तथा नशे की अवस्था में किसी भी जलाशय में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है।
एडीएम ने बताया कि एडवाइजरी में समूह में स्नान करते समय एक-दूसरे का ध्यान रखने, अनावश्यक जोखिम न उठाने तथा सेल्फी अथवा वीडियो बनाने के दौरान जलाशयों के किनारे खतरनाक स्थानों पर न जाने की अपील की गई है। किसी व्यक्ति के डूबने की स्थिति में बिना सुरक्षा उपकरण के पानी में न कूदने तथा तत्काल पुलिस, प्रशासन अथवा आपदा राहत टीम को सूचना देने हेतु कहा गया है।
आपदा अथवा आपात स्थिति में तत्काल 112, 1070 अथवा स्थानीय प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई है। साथ ही आकाशवाणी एवं एफ.एम. रेडियो चैनलों के माध्यम से समय- समय पर जनजागरूकता संदेश प्रसारित कर लोगों को सुरक्षित रहने एवं दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया गया है।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) ने निर्देशित किया है कि जनहित में उक्त जागरूकता संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया माध्यमों से किया जाए, जिससे डूबने जैसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके।

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