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उपखनिज परिवहन वाहनों का पंजीयन 15 नवम्बर तक कराना अनिवार्य — जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

झांसी, 12 नवम्बर 2025।
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि उपखनिज (बालू, गिट्टी, मोरम) के परिवहन में लगे सभी वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/register पर अनिवार्य रूप से 15 नवम्बर 2025 तक कराया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि उपखनिजों के परिवहन की प्रभावी निगरानी के लिए सभी ट्रैक्टर, ट्रक आदि वाहनों में GPS डिवाइस (AIS 140) लगाना और उसका विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेशन कराना भी अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की जा रही वीटीएस (VTS) प्रणाली के अंतर्गत की जा रही है।

डीएम ने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों का पंजीकरण और GPS डिवाइस का इंटीग्रेशन विभागीय पोर्टल पर नहीं हुआ होगा, ऐसे वाहनों से 15 नवम्बर 2025 के बाद उपखनिज का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे वाहनों के लिए ई-एमएम 11 एवं ई-फॉर्म सी भी जनरेट नहीं किए जाएंगे। बिना पंजीकृत वाहनों से की जाने वाली बालू, गिट्टी और मोरम की बिक्री अवैध मानी जाएगी

उन्होंने जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों, अनुज्ञाधारकों, भंडारणकर्ताओं, क्रशर संचालकों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहनों का पंजीयन और जीपीएस इंटीग्रेशन सुनिश्चित करें।

तकनीकी सहायता के लिए सहायक भूवैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी वीटीएस प्रणाली, सोमेन्द्र कुमार तिवारी (मो. 8076600455) तथा मेसर्स मार्गे सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि रजत मिश्रा (मो. 8960667411) से संपर्क किया जा सकता है।

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