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नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान शुरू – बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

जालौन।परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जन सुरक्षा और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अंतर्गत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है, जबकि धारा 194 (डी) में इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट आए व्यक्ति को पेट्रोल न दिया जाए। उन्होंने दोपहिया वाहन स्वामियों से भी अपील की कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। अभियान के पहले ही दिन परिवहन विभाग ने कड़ी कार्यवाही की। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल जालौन राजेश कुमार ने उरई और जालौन नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे 95 लोगों के चालान किये

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