युवक की टांग में गोली मारने के मामले में दो इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी हाईकोर्ट में तलब
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच साल 2020 में इंदिरा नगर के रहने वाले पुलस्त तिवारी के पैर में गोली मारने के मामले में आरोपी पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों को तलब किया है। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया है कि वे 19 जनवरी को सभी संबंधित पुलिसकर्मियों की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की कोर्ट ने पुलस्त तिवारी की मां मंजुला तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। याचिका में आरोप है कि 9 अगस्त 2020 को इंस्पेक्टर महेश दुबे और सिपाही मोहित सोनी पुलस्त को इंदिरा नगर स्थित आवास से ले गए थे और पुलिस टीम पर हमले का आरोप लगाकर उसकी टांग में गोली मार दी थी। आशियाना थाने में निचली अदालत के आदेश पर केस दर्ज हुआ लेकिन पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस खत्म कर दिया। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कृष्णा नगर महेश दुबे, प्रभारी निरीक्षक आशियाना संजय राय, हेड कॉन्स्टेबल समीर जावेद, हेड कॉन्स्टेबल सगीर खान और कांस्टेबल मोहित सोनी, कॉन्स्टेबल बलवंत कुमार, कांस्टेबल सौरभ कुमार और कांस्टेबल राकेश कुमार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
