जालौन 21 नवंबर। बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग ने ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ शुरू कर दी है। इस योजना के तहत एकमुश्त बकाया जमा करने पर सरचार्ज में पूरी 100 प्रतिशत छूट और मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर से होने जा रहा है।
उपखंड अधिकारी सूरज सोनी ने बताया कि बिजली विभाग ने ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ शुरू कर दी है। उपभोक्ताओं के लिए शुरू की योजना तीन चरणों में चलेगी।पहल चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा जिसमें मूलधन में 25 प्रतिशत छूट दी जायेगी। द्वितीय चरण में
1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसमें मूलधन में 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी। तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी जिसमें मूलधन में 15 प्रतिशत छूट दी जायेगी। योजना का लाभ लेने के लिए जितनी जल्दी पंजीकरण और भुगतान करेंगे, उतनी अधिक छूट मिलेगी। योजना का लाभ मुख्य रूप से घरेलू 2 किलोवाट तक और व्यावसायिक 1 किलोवाट तक एक उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा बिजली चोरी के पुराने केस, ओवर बिलिंग-अंडर बिलिंग तथा कोर्ट में विचाराधीन मामले वाले उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी जा रही है। एकमुश्त भुगतान में असमर्थ उपभोक्ताओं के लिए मासिक किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध है। पंजीकरण संबंधित उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर किया जा सकता है। अवर अभियंता नवीन कंजोलिया ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर बकाया बिलों का निपटारा कर लें और अपनी बिल सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करायें। नीरज श्रीवास्तव पत्रकार बोहदपुरा
