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झांसी में नशीले पदार्थों की रोकथाम को लेकर नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक आयोजित


एडीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक बिक्री पर होगी कार्रवाई

झांसी, 17 अक्टूबर। नशीले एवं प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनपद में किसी भी दशा में प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की बिक्री न होने पाए।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक या प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस निरस्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी ड्रग विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाओं की सूची की जानकारी दी जाए तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह सूचना साझा की जाए।

एडीएम ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों के आस-पास नशीली दवाओं या पदार्थों की बिक्री किसी भी स्थिति में न हो। इस संबंध में थानाध्यक्ष विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करें। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में प्रार्थना सभा के दौरान नशा मुक्ति की शपथ दिलाने और वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने पुलिस, आबकारी और सीबीएन विभाग को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में अफीम या भांग की अवैध खेती की संभावना है, वहां औचक निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। आबकारी विभाग को भी ऐसे स्थानों पर छापामार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए जहां अवैध शराब का निर्माण होता है।

एडीएम ने जीएसटी विभाग को प्रवर्तन कार्यों के दौरान बड़े वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। भांग की दुकानों पर गांजा बिकता पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने और एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरविंद कुमार, जिला आबकारी अधिकारी मनीष गुप्ता, एसीएमओ डॉ. रमाकांत सोनी, ड्रग इंस्पेक्टर देवयानी दुबे सहित पुलिस, आबकारी, जीएसटी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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