जालौन, 28 सितम्बर।
जिले में गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के दो सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद गैंग लीडर और उसके सदस्य के खिलाफ यह कार्रवाई अमल में लाई गई।
कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि गैंग लीडर रामजी (24 वर्ष) पुत्र ब्रह्मानंद निवासी ग्राम संधी थाना आटा और गैंग का सदस्य रोहित उर्फ फुट्टा कंजड़ पुत्र कुंवर सिंह निवासी ग्राम संधी थाना आटा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
पुलिस के अनुसार यह गैंग चोरी और नकबजनी जैसी गंभीर आपराधिक वारदातों को संगठित रूप से अंजाम देता था। गिरोह के सदस्य अपराध से ही जीविकोपार्जन करते थे। इनके आतंक के चलते कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने से डरता था।
पुलिस की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की अनुमति दी।
– नीरज श्रीवास्तव, पत्रकार बोहदपुरा